उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 के तहत व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
योजना में बकाया कर पर ब्याज में 100 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पात्र अर्थदण्ड में भी नियमानुसार 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, मुरादाबाद श्री एस.पी. यादव ने पात्र करदाताओं से निर्धारित अवधि में आवेदन करने की अपील की है।
31 दिसंबर 2025 तक के बकाया कर होंगे शामिल
उपायुक्त श्री एस.पी. यादव ने बताया कि ब्याज माफी योजना-2026 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के व्यापार कर, वैट, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर और मनोरंजन कर से संबंधित बकायों को शामिल किया गया है।
योजना का उद्देश्य पुराने कर विवादों का शीघ्र निस्तारण करना है।
इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और बकाया कर की वसूली भी आसान होगी।
बकाया राशि के अनुसार मिलेगी ब्याज में छूट
ब्याज माफी योजना-2026 में मूल बकाया धनराशि के आधार पर छूट निर्धारित की गई है।
- 10 लाख रुपये तक: ब्याज में 100 प्रतिशत छूट।
- 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक: ब्याज में 90 प्रतिशत छूट।
- 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक: ब्याज में 75 प्रतिशत छूट।
- 5 करोड़ रुपये से अधिक: ब्याज में 50 प्रतिशत छूट।
इसके अतिरिक्त पात्र अर्थदण्ड में नियमानुसार 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
वास्तविक छूट शासनादेश की शर्तों और संबंधित कर निर्धारण आदेश के अनुसार देय होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा आवेदन
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को पहले अपने कर निर्धारण आदेश के अनुसार मूल बकाया धनराशि जमा करनी होगी।
इसके बाद देय ब्याज और अर्थदण्ड की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।
धनराशि जमा करने के बाद विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है।
प्रत्येक कर निर्धारण आदेश के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
पहले से पूर्ण या आंशिक भुगतान कर चुके करदाता भी निर्धारित पात्रता के अनुसार योजना का लाभ ले सकते हैं।
तीन महीने तक मिलेगा योजना का लाभ
शासनादेश के अनुसार, ब्याज माफी योजना-2026 तीन महीने तक प्रभावी रहेगी।
पात्र व्यापारियों और करदाताओं को इसी निर्धारित अवधि में आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
उपायुक्त (प्रशासन) श्री एस.पी. यादव ने अपील की है कि सभी पात्र करदाता इस योजना का लाभ उठाएं और अपने पुराने बकाया कर प्रकरणों का निस्तारण कराएं।
हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त करें जानकारी
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए करदाता विभागीय हेल्पलाइन नंबर 0591-2972958 पर संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर भी योजना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।
